दुर्ग लॉकडाउन 4:जिले में 5 मई तक सब बंद, आदेश जारी
खबरें छत्तीसगढ़ /दुर्ग जिले में चौथी बार लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई गई है। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने शनिवार देर शाम इसका एलान किया। अब 5 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन पहले की तरह ही लागू रहेगा। पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ छूट दी गई है। थोक विक्रेता अब अपने सामान की लोडिंग-अनलोडिंग कर सकेंगे। इसी तरह होटल-रेस्टोरेंट संचालक खाने की होम डिलीवरी कर सकेंगे। इसके अलावा पहले की तरह सभी व्यवस्थाएं लागू रहेंगी। जिले तीसरे लॉकडाउन के साथ ही शहर में तमाम तरह की गतिविधियों को छूट दी गई। राशन दुकानदारों को होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। होटल-रेस्टोरेंट सुबह 6 बजे से रात 8 बजे के बीच होम डिलीवरी कर सकेंगे। लोडिंग रात 11 से 4 बजे तक होगी।
छूट के साथ सख्ती भी, नियमों का कड़ाई से होगा पालन
पहले की तरह क्या प्रतिबंधित रहेगा, जानिए
जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। जिले में प्रवेश केवल ई-पास के माध्यम से होगा।
जिले में संचालित सभी शराब की दुकानें बंद रहेगी।
शादी-विवाह समेत अन्य आयोजनों पर रोक रहेगी।
पहले की तरह कौन-कौन सी सुविधाएं जारी रहेंगी
मेडिकल, चश्मा और पेट्रोल पंप पहले की तरह रहेंगे। पैट शाप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को चारा देने के लिए खोला जाएगा।
पीडीएस की दुकानों का संचालन टोकन के आधार पर संचालन किया जाएगा।
दूध सुबह 6 बजे से 8 और शाम को 5 बजे से 6.30 बजे तक दूध बेच सकेंगे।
इस बार क्या-क्या छूट दी गई, जानिए
ई-कॉमर्स सेवाओं को ऑनलाइन डिलीवरी की छूट मिली।
थोक विक्रेताओं को गोडाउन से लोडिंग-अनलोडिंग की छूट।
होटल-रेस्टोरेंट से खाना होम डिलीवरी।
छूट की शुरुआत तीसरे लॉकडाउन से
जिले में तीसरा लॉकडाउन 15 से 19 तक लागू किया गया। इसमें पहले से जारी निर्देश में कुछ आंशिक रुप से छूट दी गई। इस बार सब्जी, फल और किराना सामान गली-मोहल्लों में बचेने की छूट दी गई। वे सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक वेंडरों के माध्यम से सामान डिलीवर कर सकते हैं।
लॉकडाउन नियमों का उलंघन करने पर अब 30 दिनों के लिए दुकानें होंगी सील
जिला प्रशासन ने इस बार के लॉकडाउन में रियायतों के साथ काफी सख्ती भी बनाया है। अभी तक लॉकडाउन के नियमों का उलंघन करने पर 15 दिनों तक के लिए ही दुकानें सील होती थी। अब इसे जिला प्रशासन ने बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। इसके दायरे में होटल और रेस्टोरेंट भी आएंगे।