लॉकडाउन-4.0:दुर्ग कलेक्टर ने सभी ऑनलाइन डिलीवरी पर लगाया प्रतिबंध, आदेश जारी
दुर्ग जिले में लॉकडाउन-4.0 के दौरान ऑनलाइन डिलीवरी जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट और अन्य द्वारा होम डिलीवरी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोडाउन में लोडिंग/अनलोडिंग की अनुमति रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक की जाएगी। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। कोरोना को कंट्रोल करने को लेकर आदेश जारी किया गया है। जिले में पहले से लॉकडाउन-4.0, जो 6 मई सुबह 6 बजे तक लगा हुआ है।
जिला कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने आदेश जारी किया है कि जिसमें ऑनलाइन डिलीवरी जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट और अन्य द्वारा होम डिलीवरी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोडाउन में लोडिंग/अनलोडिंग की अनुमति रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक की जाएगी, जो पहले सुबह 4 बजे तक की अनुमति थी। लेकिन अब कलेक्टर ने नए आदेश जारी कर दिए हैं।

वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार शाम को अपने निवास कार्यालय में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिलों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों के साथ लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों के सम्बंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा चर्चा की। जिसमें तीनों जिलों के कलेक्टर भी मौजूद रहे।