दुर्ग लॉकडाउन ब्रेकिंग न्यूज़:दुर्ग जिले में बढ़ेगा लॉकडाउन,कुछ ढील के साथ रहेंगी पबंदियां, कलेक्टर जल्द जारी कर सकते है आदेश

ख़बरें छत्तीसगढ़ /दुर्ग भिलाई:दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे जल्द ही नई गाइडलाइन जल्द जारी करेंगे। जैसे पहले शहर में गली मोहल्लों की छोटी किराना दुकानें, मैकेनिक शॉप, बैंक, टोकन सिस्टम के साथ रजिस्ट्री दफ्तर को खोलने के आदेश हुए थे। 50 प्रतिशत के साथ सरकारी कार्यालय भी खुलने के फैसले लिए गए थे।


इनकी छूट रहेगी बरकरार


होटल और रेस्टोरेंट सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन पर फूड डिलीवर कर पाएंगे।

जरूरी चीजों से जुड़ी दुकानों मंडियों में लोडिंग-अनलोडिंग रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक हो सकेगी।

स्ट्रीट वेंडर ठेले या छोटे पिकअप गाड़ियों में कर सकेंगे।

अगर किसी के घर में शादी हो तो घर पर ही सिर्फ 10 लोगों की अनुमति के साथ शादी की जा सकेगी।

अंत्येष्टि, दशगात्र में भी 10 लोगों के मौजूद रहने की ही अनुमति होगी।

जिले में बीज, खाद, कीटनाशक कृषि से जुड़ी मशीनरी की खरीदी बिक्री के लिए दुकान खुलेगी।

गाड़ियों की सर्विसिंग, पंचर, स्टेशनरी शॉप, लॉन्ड्री सर्विस, आटा चक्की, पैकेजिंग मटेरियल से जुड़ी आउटलेट खुलेंगे।

रजिस्ट्री ऑफिस टोकन सिस्टम के साथ खुलेगा।

गली मोहल्ले, कॉलोनियों में स्थित किराना दुकानें खुल सकेंगे।

फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री मटन, मछली, किराना सामान ग्रॉसरी की होम डिलीवरी केवल।

दुकानों के बाहर 5 से ज्यादा व्यक्ति जमा हुए तो 30 दिन के लिए दुकान सील कर दी जाएगी।

बैंक 50% स्टाफ के साथ शुरू किए जा सकेंगे इसमें व्यापारिक लेन-देन, एटीएम कैश रिफिलिंग, मेडिकल इमरजेंसी, से जुड़े काम हो सकेंगे।

ई-कॉमर्स को छोड़कर सभी तरह की डाक सेवाओं कुरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी।

पंखा, कूलर, एसी दुकानों और मैकेनिक को आम जनता के लिए खोले बिना सिर्फ होम सर्विस देने की अनुमति होगी।

दूध सुबह 7:00 बजे से लेकर 11:00 बजे तक और शाम को 5:00 बजे से 6:30 बजे बिना दुकान खोले बेचा जा सकेगा।

इस दौरान रेल, बस, हवाई यात्रा के लिए लोगों का टिकट ही पास होगा।

इन पर हो सकती है पबंदियां

जिले की सीमाएं रहेंगी पूरी तरह से बंद।

सभी तरह के बाजार, मॉल, सुपर बाजार, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम बंद रहेंगे।

जिले के अंतर्गत आने वाली सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी।

सभी धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन स्थल पार्क वगैरह जनता के लिए बंद रहे।

जिले की सीमाएं पूरी तरह से बंद रहेगी।

सभी तरह के बाजार, मॉल, सुपर बाजार, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम बंद रहेंगे।

जिले के अंतर्गत आने वाली सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी।

सभी धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन स्थल पार्क वगैरह जनता के लिए बंद रहेंगे।

सभी सरकारी ऑफिस आम आदमी के लिए बंद रहेंगे लेकिन 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ ऑफिशियल काम के लिए खुलेंगे।

स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास सभी बंद रहेंगी।

सभी प्रकार के जुलूस, धार्मिक सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से बैन रहेगा।

पान, सिगरेट ठेला चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट फूड वगैरह बेचने पर बैन है।

सभी तरह की मंडियां बंद रहेंगे।

गाड़ियों की खरीदी बिक्री के शोरूम नहीं खोलेंगे
जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन 17 मई तक लगाया गया था। इसे आगे बढ़ाने का निर्णय जिला प्रशासन द्वारा लिया गया है। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे इस संबंध में आदेश जारी करेंगे। लॉकडाउन के वर्तमान स्वरूप में आवश्यक परिस्थितियों के मुताबिक प्रतिबंधों में कुछ ढील देने का निर्णय प्रशासन द्वारा लिया जा सकता है। जिले में कोरोना का संक्रमण की दर 54 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। मौतें भी ज्यादा हो रही थीं। इस 37 दिनो से अधिक के लॉकडाउन के बाद अब यह नियंत्रित होकर 7 से 18 प्रतिशत ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन, मौत के आंकड़ा प्रशासन के लिए अभी भी चिंता का सबब बना हुआ है। बीते रविवार को छोड़ दें तो पिछले दिनों हर रोज करीब 9 से अधिक लोगो की मौते हो रही है।

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