दुर्ग लॉकडाउन ब्रेकिंग न्यूज़ :जिले में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
ख़बरें छत्तीसगढ़ /दुर्ग: जिले में लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मगर इसमें कुछ छूट भी दी गई है। किराना दुकान के साथ अब रोजाना जरूरत वाली दुकानों को भी खोलने की अनुमति मिली है। हालांकि जिन्हें छूट है वो सारी दुकानें शाम 5 बजे तक बंद करवा दी जाएंगी। इसके बाद सुबह 6 बजे तक शहर में कर्फ्यू जैसे हालात रहेंगे।
दुर्ग में लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन में ये हैं शर्तें
50% स्टाफ रोटेशन के साथ सरकारी दफ्तर खुलेंगे।
छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को रहने की अनुमति होगी।
रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक मंडियों में या गोदामों में लोडिंग अनलोडिंग का काम होगा।
कलेक्टर के नए आदेश के मुताबिक लोक सेवा केंद्र / चॉइस सेंटर शाम 5:00 बजे तक खोले जाएंगे, लेकिन यहां मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कृषि संबंधित बीज खाद कीटनाशक मशीनरी की दुकानें 5:00 बजे तक खुलेंगी, वाहन मरम्मत, पंचर, स्टेशनरी शॉप, लॉन्ड्री सर्विस, आटा चक्की, पैकेजिंग मैटेरियल संबंधित यूनिट्स 5:00 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। गाड़ियों के शोरूम नहीं खुलेंगे लेकिन सर्विसिंग सेंटर खुलेंगे।
किराना की दुकानें, डेली नीड्स, फल, सब्जी, अंडा, मछली, मटन, दुकानें शाम 5:00 बजे तक खुलेंगी।
बाजार में बनी दुकानें रविवार को छोड़कर आम दिनों में ऑड ईवन नंबर इनके आधार पर खुलेंगी, शाम 5:00 बजे तक इन्हें खोला जा सकेगा। व्यापारिक संगठनों द्वारा निर्धारित सीरीज के हिसाब से अधिकतम 50% दुकानें, एक-एक दिन के गैप से खुलेंगी।
हार्डवेयर, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, एसी, कूलर से संबंधित दुकानें खुलेगी शाम 5:00 बजे तक।
ई-कॉमर्स जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर लगी रोक को हटा दिया गया है, इसकी सर्विस शाम 5 बजे तक मिलेगी।
इस बार थोक किराना, अनाज, आलू प्याज दुकानों को भी छूट दी गई है, शाम 5:00 बजे तक इन्हें खोला जा सकेगा।
पोस्ट ऑफिस, बैंक, बीमा कार्यालय 50% कर्मचारियों के साथ आम लोगों के लिए खुलेंगे।
दूध पार्लर सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक और शाम को 5:00 से 7:30 बजे तक खोले जा सकेंगे।
पेट्स शॉप सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे तक और शाम 5:00 बजे से 6:30 बजे तक खुलेंगे।
संडे लॉकडाउन और हर रोज नाइट कर्फ्यू
जिन दुकानों को छूट दी गई है वह हर संडे बंद रहेंगी। इस दौरान सिर्फ अस्पताल, क्लीनिक मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप ही चल सकेंगे। इसके अलावा राशन दुकानें, एलपीजी, न्यूज़पेपर, दूध, फल, सब्जी की होम डिलीवरी हो सकेगी। हर रोज शाम 5:00 बजे से अगले दिन सुबह 6:00 बजे तक रात का लॉकडाउन लागू रहेगा इस दौरान होटल, रेस्टोरेंट होम डिलीवरी, थोक माल कार्गाे, लोडिंग- अनलोडिंग ही अपने तय समय तक हो सकेगा।
इन पर जारी रहेगी पाबंदी
कलेक्टर के आदेश के मुताबिक सभी सुपर मार्केट, सुपर बाजार, सब्जी बाजार, मॉल शोरूम, मैरिज हाल , क्लब, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी, पार्लर, स्पा, जिम बंद रहेंगे।
शराब दुकानों को भी बंद रखा जाएगा सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए होम डिलीवरी की अनुमति होगी, पार्क, रिजॉर्ट ,धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे।
स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे, सभी प्रकार के सभा जुलूस, प्रदर्शन, सामाजिक धार्मिक, राजनीति का आयोजन पूरी तरह से बंद रहेंगे।
सभी पान, सिगरेट, चाट, गुपचुप, फास्ट फूड के ठेले भी बंद रहेंगे।