भिलाई में हाई प्रोफाइल ठगी:सिम्पलेक्स कास्टिंग लिमिटेड की एमडी संगीता केतन शाह के साथ 87 करोड़ की धोखाधड़ी,13 आरोपियों पर सुपेला थाने में अपराध पंजीबद्ध

ख़बरें छत्तीसगढ़/भिलाई: सुपेला में हाईप्रोफाइल 87 करोड़ ठगी का मामला दर्ज हुआ है। सुपेला पुलिस ने शहर की 50 साल पुरानी सिम्पलेक्स कास्टिंग लिमिटेड की एमडी संगीता केतन शाह की शिकायत पर 13 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। यह ठगी कलकत्ता के रहने वाले 13 लोगों ने की है। पुलिस ने जितने लोगो पर अपराध दर्ज किए है, वो सभी एक बड़ी कंपनी के डायरेक्टर है।
करीब 87 करोड़ इस हाइप्रोफाइल ठगी के मामले में जितने लोगों को धोखाधड़ी के मामले में आरोपी बनाया गया है, वो किसी समय में सिंप्लेक्स कंपनी के कस्टमर हुआ करते थे। यही कस्टमर सिंप्लेक्स की उरला स्थित एक यूनिट को खरीदने के लिए तैयार हुए। जितनी रकम तय की गई थी, उससे कम देकर उस यूनिट का मालिकाना हक पा लिए थे। जबकि जितने में बात हुई थी, वो रकम सिंप्लेक्स की डायरेक्टर को मिली ही नहीं।

सुपेला पुलिस ने सभी 13 पर अपराध किया दर्ज

सुपेला थाने में प्रार्थिया संगीता केतन शाह ने बताया कि वर्ष 2019 में उनकी एक यूनिट आर्थिक नुकसान से गुजर रही थी। संगीता की शिकायत पर पुलिस ने शनिवार देर शाम 13 लोगो पर पंजीकृत कार्यालय बेलघरिया उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। और आगे की विवेचना में जुट गई है। आरोपियों ने कंपनी को नुकसान से उभारने का झांसा दिया। इसके लिए करीब 87 करोड का एग्रीमेन्ट किया। इसके तहत उन्हें पूरा पैसा देना था।

13 लोगों पर अपराध सुपेला थाने में पंजीबद्ध

पुलिस ने कोलकत्ता के टेक्समैको रेल एंड इंजीनयिरिंग लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर्स सरोज कुमार पोद्वार, अक्षय पोद्वार, अमल चंद्र चक्रवर्ती, उत्सव पारेख, सुनील मित्रा, कार्तिकेयन देवरायपुरम रामासामी, दामोदर हजारीमल केला, अशोक कुमार विजय, इंद्रजीत मुखर्जी, वीरेंद्र सिंहा, मृदृला झुनझुनवाला, आशीष कुमार गुप्ता, रूषा मित्रा के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

3 हजार से ज्यादा शब्दों में FIR दर्ज

यह मामला इतना बड़ा है कि FIR की कॉपी में डिटेल भी लंबा-चौड़ा है। तकरीबन तीन हजार से ज्यादा शब्दों में रिपोर्ट लिखी गई है। उस कॉपी को पढ़ने पर ये बात समझ में आ रही है कि सिंप्लेक्स की एक यूनिट उरला में है, जो कुछ दिनों से घाटा में चल रही थी। इसकी वजह से कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। सभी आरोपी सिंप्लेक्स के कस्टमर थे। तो उन्हें पूरी बात मालूम थी। प्रबंधन से आरोपियों ने सौदा किया। सौदा 87 करोड़ रुपए में हुआ। इसके लिए बकायदा 87.5 करोड़ रुपए एग्रीमेंट किया गया। कांट्रेक्ट के तहत आरोपियों को पूरा पैसा देना था।

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