दुर्ग रायपुर बिलासपुर और रायगढ़ में संक्रमण दर 4% से ज्यादा, नाइट कर्फ्यू के आदेश, स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद,जानिए पूरी पाबंदियां विस्तार से

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में पॉजिटिव रेट 4%से ज्यादा है। रायगढ़ में 8.39 % रायपुर में 6.47% दुर्ग में 4.81% बिलासपुर में 4.06 % चारों जिलों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। शासन ने स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

दुर्ग कलेक्टर द्वारा जारी आदेश की कॉपी

CM भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षक को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड-19 गाइडलाइन के तहत सख्ती से हर संभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और कहा है की कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण के लिए निजी डॉक्टर और निजी अस्पतालों एनजीओ,मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की जाए। कोरोना संक्रमण नियंत्रण के उपायों का स्थानीय प्रचार माध्यम से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। और नकारात्मक तथा असत्य खबरों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। CM ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है की चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों मॉल के मालिकों, थोक विक्रेताओं, जिम, सिनेमा और थिएटर के मालिकों होटल रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज पैलेस इन इवेंट मैनेजमेंट समूह के साथ बैठक करके यह सुनिश्चित करें कि इन स्थानों में क्षमता के केवल एक तिहाई लोगों को प्रवेश दिया जाए ऐसे में जहां पॉजिटिव रेट 4% से अधिक है वहां इनकी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।


CM ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण और इससे संबंधित रिक्स को सीमित करना है। ना की आर्थिक गतिविधियों को धीमा करना।

इस संबंध में जारी निर्देश में कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि प्रदेश में ऐसी जगह जहां पॉजिटिव रेट 4% या इससे अधिक समय वहां रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाए और नान कमर्शियल गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाये। इसके लिए जहां जरूरी हो वहां धारा 144 तथा महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए। जिन जिलों में 4% से ज्यादा पॉजिटिव रेट है, वहा सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पुस्तकालय और स्विमिंग पूल और सभी सार्वजनिक स्थानों को बंद रखा जाए। वहा सभी जिलों में जुलूस और रैलियों पब्लिक गैदरिंग सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए है।

मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक स्थान भीड़भाड़ वाले बाजारों और दुकानों में संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के उपयोग को सख्ती से लागू करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। ऐसे लोग जो मास्क नहीं लगाते हैं उनका पुलिस और नगर निगम के स्टाफ के माध्यम से सख्ती से चालान किया जाए।

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