सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध: 3 साल मे 5 हजार से ज्यादा कार्रवाई,फिर भी जिले में 500 किलो पॉलिथीन की खपत प्रतिदिन,रोजाना 10 टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरे मे निकल रहा
दुर्ग: केंद्र सरकार ने अगले साल तक भारत को सिंगल-यूज प्लास्टिक-मुक्त बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। केंद्र ने देश भर में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक कचरे के खतरे से निपटने की मांग के बीच गुरुवार को अगले साल 1 जुलाई से ‘सिंगल-यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा सरकार ने पॉलीथीन बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन तक कर दी है। हालांकि, मोटाई संबंधित नियम 30 सितंबर से शुरू होकर दो चरणों में लागू किया जाएगा।
दो चरण में लागू होगा बैन
फिलहाल देश में 50 माइक्रॉन से कम के पॉलीथीन बैग पर बैन है। नए नियमों के तहत अगले साल 31 दिसंबर से 75 माइक्रोन से कम मोटाई के पॉलीथीन बैग और 120 माइक्रोन से कम के बैग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टाइनिन और एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइनिन सहित सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।