सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम पर 1जुलाई से देश भर मे पूरी तरह पाबंदी, बनाने वाले को 7 वर्ष की कैद के साथ 1 लाख तक भरना पड़ेगा जुर्माना
नईदिल्ली: केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बनाने आयात निर्यात और बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। इससे पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें जिसका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर फेंक देते हैं। जिससे हूं पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम को पर्यावरण संरक्षण एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया है अगर कोई भी निर्माता इन उत्पादों का निर्माण करता है, तो उसे इस एक्ट की धारा 15 के तहत 7 साल तक की कैद और 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। चिप्स के पैकेट और गुटके के पाउच पर पाबंदी को लेकर स्पष्टता नहीं है।
इन 19 उत्पादों पर लगाई पाबंदी
1• प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बडस
2• गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक
3• कैंडी स्टिक
4• प्लास्टिक के झंडे
5• आइसक्रीम स्टिक
6• सिगरेट के पैकेट
7• प्लास्टिक की प्लेट
8• कप
9• कटलरी
10• प्लास्टिक के कांटे
11• प्लास्टिक की चम्मच
12• प्लास्टिक के चाकू
13•स्ट्राँ
14•ट्रे
15•रेप पैक करने वाली फ़िल्म
16• थर्माकोल
17•100 माइक्रोन से कम के में प्लास्टिक
18• पीवीसी बैनर
19•इन्विटेशन कार्ड